बालोद । जिला बालोद के मंदिरा दुकानों में कार्यरत सुपरवाईजर्स ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी मदिरा दुकानों में रात्रि 8 बजे के बाद मदिरा विक्रय नगण्य है, परन्तु मदिरा दुकान बंद करने का समय 10 बजे रात्रि होने के कारण अनावश्यक रूप से दुकान खोलना पड़ता है। विदेशी मंदिरा दुकान बालोद, विदेशी मदिरा दुकान गुण्डरदेही, विदेशी मदिरा दुकान गुरुर एवं विदेशी मदिरा दुकान डण्डीलोहारा में ही रात्रि 9 बजे के बाद मंदिरा विक्रय हो पाता है।
दूरस्थ की दुकानों में कभी-कभी मंदिरापान करके लोग दुकान में आकर तंग करते हैं। कैश पेटी बाहर रहने के कारण किसी दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मदिरा दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय में एक घण्टा परिवर्तन करने का कलेक्टर को अधिकार है। इसलिए जिला बालोद में स्थित विदेशी मंदिरा दुकान बालोद, विदेशी मदिरा दुकान गुण्डरदेही, विदेशी मदिरा दुकान गुरुर, विदेशी मदिरा दुकान डौंडीलोहारा एवं एफ.एल 3 बार गुंडरदेही के खुलने एवं बंद रखने के समय को पूर्वत रखते हुए जिला बालोद की अन्य सभी देशी/विदेशी एवं कम्पोजिट मंदिरा दुकानों के खुलने एवं बंद करने का समय सुबह 8 बजे रात 9 बजे तक करने हेतु आदेशित किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी अशोक सिंह ने बताया उक्त आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है जिसका कड़ाई से पालन अनिवार्य है।
