बालोद- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 06 मई 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त आदेश की कंडिका 4 एवं 5 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार कंडिका अंतः-स्थापित की गई है:- सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक/फुटकर ग्राॅसरी दुकानें बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 06 बजे तक दी गई है। स्थानीय आॅनलाईन शाॅप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी या अन्य किसी माध्यम से आपूर्ति/विक्रय की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने गोडाउन में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 06 बजे तक
