DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

यात्रीगण कृपया सावधान- रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने एवं थूकने पर भी लगेगा अब 500 रुपए जूर्माना, जारी हुआ आदेश

रायपुर – कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए भारतीय रेलवे  द्वारा अनेक कदम उठाए गए है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन के पालन हेतु महत्वपूर्ण स्टेशनों में थर्मल जांच, सोशल डिस्टेंसिंग आदि की सुनिश्चता के साथ-साथ स्टेशनों, रेल परिसरों में कोविड के खिलाफ जागरूकता अभियान भी रेलवे के द्वारा लगातार चलाये जा रहे है । इसी कड़ी में रेलवे बोर्ड द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के मद्देनजर ट्रेनों, स्टेशनों एवं रेल परिसरों में मास्क नही पहनने तथा थूकने वालो के ऊपर जूर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है । इसके तहत तत्काल प्रभाव से आगामी 6 महीने तक किसी भी यात्री को स्टेशनों , ट्रेनों में प्रवेश करते समय मास्क नही पहनने तथा रेलवे द्वारा थूकने के लिए चिन्हित किये गए जगह को छोड़कर अन्य स्थानों में थूकने पर रेलवे अधिनियम के अनुसार 500 रुपये जूर्माने की राशि वसूल की जाएगी । रेलवे प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि कोविड के संक्रमण को रोकने हेतु नियमों का कड़ाई से पालन करें एवं किसी भी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति में यात्रा टालकर खुद सुरक्षित रहें एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित रखने में मदद करें ।

You cannot copy content of this page