बालोद। बालोद पुलिस द्वारा महेश्वरी भवन बालोद में पुलिस अधिकारियों को नवीन कानून के संबंध में हुए संशोधनों से अवगत कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया । कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस अधीक्षक एवं कार्यशाला में उपस्थित अन्य अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया । कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य से अवगत कराने के लिए सीजेएम संजय सोनी, पुलिस अधीक्षक एस आर भगत और एएसपी अशोक जोशी द्वारा उद्बोधन दिया गया। आईजीपी दुर्ग रेंज श्री राम गोपाल गर्ग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़कर कार्यशाला में उपस्थित सभी लोगों को सारगर्भित रूप में नवीन कानून के संबंध में अवगत कराते हुए कार्यशाला के लिए शुभकामनाएं दिए। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में कलिंगा विश्वविद्यालय के कानून विभाग से आए सहायक प्राध्यापक श्रीमती सलोनी त्यागी ने भारतीय न्याय संहिता पर विस्तार से चर्चा किया। इसके बाद सहायक प्राध्यापक सुरभि अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं सहायक प्राध्यापक सुश्री आकांक्षा चौधरी ने भारतीय साक्ष्य संहिता पर विस्तार से परिचर्चा की। इस दौरान विवेचको के द्वारा सवाल करके अपना शंका समाधान भी किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईजीपी दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक एस आर भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद संजय सोनी, डीडीपी पेमेंद्र बैसवाड़े , जिला अभियोजन अधिकारी अजय सिंह, डीएसपी सुश्री नवनीत कौर, श्रीमती गीता वाधवानी , डॉक्टर चित्रा वर्मा , राजेश बागडे , बोनीफ़ास एक्का, दीपक भगत राजपत्रित अधिकारी गण एवं जिले के थानों एवं चौकी के थाना प्रभारी एवं विवेचक सम्मिलित हुए।
क्या था कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य
नए आपराधिक कानूनों के अनुसार कानूनी प्रावधानों का जिला के सभी पुलिस पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जिले के सभी थानास्तर पर वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में पुलिसकर्मियों को नवीनतम कानूनी प्रावधानों व प्रक्रियाओं से परिचित कराया जा रहा है। प्रशिक्षण में उन्हें नवीनतम कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं से परिचित कराया गया , ताकि वे अपराध नियंत्रण और न्याय प्रदान करने में और अधिक कुशल हो सकें। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस बल को नए कानूनों के अनुसार अपराधों की जांच, साक्ष्य संग्रह और मामलों की प्रक्रिया पूर्ण करने में मदद मिलेगी। नई धाराएं जोड़ी गई है, जैसे चैन स्नेचिंग, संगठित अपराध, आतंकवाद के संबंध में अवगत कराया गया। पुलिस प्रक्रिया में जीरो एफआईआर ,वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के संबंध में नए प्रावधान किए गए हैं।
1 जुलाई 2024 से लागू हो रहें हैं नए कानून
ज्ञात हो कि एक जुलाई 2024 से आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस एक्ट के स्थान पर सम्पूर्ण भारत में लागू हो रहे तीन नये कानून भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियिम के क्रियान्वयन के सम्बंध में सभी अधिकरियों/कर्मचारियों को नये कानूनो के बारें में विस्तृत जानकारी देने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ । कार्यक्रम के दौरान सभी अधि0/कर्म0 को परिवर्तित नये कानूनों के अन्तर्गत पुरानी धाराओ में किये गये सशोंधनों तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनमें जोड़ी गई नई धाराओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, साथ ही परिवर्तित कानूनों का पुलिसिंग के साथ-साथ न्यायालय के विचारण पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध व उनके प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की गई।