कार्यशाला: विधिक सहायता शिविर में महिलाओं को दी कानूनी जानकारी

महिला हिंसा व अत्याचार पर सख्त कानून, हो सकती है जेल

देवरीबंगला ।ग्राम केवटनवागांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद द्वारा विधिक साक्षरता अभियान के तहत मितानिनों को मानसिक रोग, पाक्सो एक्ट तथा महिला हिंसा व अत्याचार पर कानूनी जानकारी दी गई। सुरेगांव थाना के लीगल एडवाइजर चतुर्वेदी ने बताया कि मानसिक अयोग्यता से पीड़ित व्यक्तियों के बहुत से अधिकार है। मानसिक अस्वस्थ्य व्यक्ति की देखभाल का समस्त खर्च शासन द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने बताया कि किसी भी मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति के साथ अभद्र या तिरस्कार पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। मानसिक रोग का इलाज संभव है।
पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई :- 18 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं बालिका के साथ अमानवीय कृत्य करने वाले व्यक्ति पर पाक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है। बच्चों को बंधक रखना तथा कड़ा परिश्रम मजदूरी करना भी अपराध है। बच्चों से संबंधित शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर की जा सकती है। स्वस्थ पंचायत समन्वयक अनीता रामटेके ने महिला हिंसा व अत्याचार से संबंधित धाराओं का उल्लेख करते हुए बताया कि डौडीलोहारा विकासखंड के 208 गांव में महिला हिंसा रोको अभियान चलाया जा रहा है। मितानिन अभियान के तहत नारा लेखन, रैली एवं नुक्कड़ नाटक कर रही है। विधिक जागरूकता कार्यशाला में मितानिन प्रशिक्षक केशव शर्मा, हीरादास मानिकपुरी, सरपंच नम्रता ठाकुर, मितानिन पुष्पा साहू, संतोषी देवांगन, कलीन ठाकुर, गायत्री शर्मा, देवकी निषाद, रामेश्वरी साहू, सावित्री जोशी सहित ग्राम केवट नवागांव, भंडेरा, सुरेगांव, भेड़ी (सु), परसाडीह (सु) तथा पसौद की मितानिन उपस्थित थी।

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