इधर जिले में लागू हुई आचार संहिता, उधर भाजपा ने घोषित किया बालोद और गुंडरदेही सीट पर प्रत्याशी, राकेश यादव और विरेंद्र साहू उतरेंगे मैदान में

बालोद। जिला दण्डाधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने आदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। उक्त निर्वाचन बालोद जिला में सम्पन्न होने जा रहा है तथा चुनाव संबंधी सारी प्रारम्भिक तैयारियां, प्रक्रियाएँ प्रारंभ हो रही हैं। अतएव जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। जिला दण्डाधिकारी श्रीशर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया हैः- बालोद राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। बालोद राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारे बाजी की जाएगी। बालोद राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़ें संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति बालोद राजस्व जिले के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आम सभा, जुलूस के लिये उपयोग करेगा। बालोद राजस्व जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं व्यक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अति आवश्यक होने एवं समयावधि न होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है। यह आदेश आज 09 अक्टूबर 2023 से आगामी आदेश तक सम्पूर्ण बालोद राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।

भाजपा ने घोषित किए दो क्षेत्र से प्रत्याशी

इधर भाजपा द्वारा दूसरी सूची जारी कर दी गई है। जिसमें संजारी बालोद सीट पर राकेश यादव को और गुंडरदेही सीट पर पूर्व विधायक रहे वीरेंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों नाम की अधिकृत घोषणा होने के बाद भाजपाइयों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो वही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब निगाहें कांग्रेस के प्रत्याशियों पर भी टिकी हुई है। भाजपा की विगत दिनों एक संभावित सूची भी वायरल हुई थी। जिसे भाजपा के पदाधिकारी ने अधिकृत नहीं बताया था। लेकिन उक्त सूची में भी राकेश यादव और वीरेंद्र साहू के नाम थे। अंततः मुहर भी दोनों सीट पर उन्हीं के नाम पर लगी है। अब कांग्रेस की सूची आने की देरी है।

बालोद राजस्व जिला सीमा क्षेत्र अंतर्गत शस्त्र लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित, शस्त्र लायसेंस धारियों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र समीपस्थ पुलिस थाने में 17 अक्टूबर तक जमा करने के निर्देश

जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने आदेश जारी कर कहा है कि बालोद आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु (सिक्योरिटी आॅफ पब्लिक पीस) साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा (फोर पब्लिक सेफ्टी) हेतु सीमित अवधि के लिये बालोद राजस्व जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लायसेंसधारियों से जमा करवा लेना उचित समझता हूँ ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उपक्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा शस्त्र नियम 2016 के नियमों के तहत बालोद राजस्व जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंसधारियों को निर्देशित करता हूँ कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र समीपस्थ पुलिस थाने में 17 अक्टूबर 2023 तक जमा करें। यह आदेश जिले में निवासरत तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसधारी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन ये लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। 09 अक्टूबर 2023 से विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक के लिये सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये जाते हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि सभी संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगें। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

जिले में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग
रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक निषिद्ध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु आज 09 अक्टूबर 2023 से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। सभी राजनैतिक दल उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हंै। इन लाउडस्पीकरों का न केवल स्थाई मंच से होता है बल्कि वाहनों यथा ट्रक, टेम्पों, कारें, टैक्सियों, वैन, तिपहिया, स्कूटर, साईकिल, रिक्शा आदि पर होते है। ये वाहन सड़को, गलियों, उप गलियों पर चलते है और गांवों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदुषण होता है और आम जनता की शांति व प्रशांति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। लाउडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते हंै एवं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। चूंकि लाउडस्पीकर पर बहुत सुबह शोरगुल करना शुरू कर देते हैं और पूरा दिन इससे बुढ़े, दुर्बल और बीमार चाहे किसी भी संस्था, अस्पताल आदि में हो या घर में हो बहुत बेचैनी होती है। मैं इस बात से पूरी तरह भिज्ञ हूँ कि निर्वाचन अवधि में लाउडस्पीकरों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता क्योंकि लाउडस्पीकर निर्वाचन प्रचार के एवं जन समूह संप्रेषण के साधनों में से एक साधन है। लेकिन इसके साथ-साथ विषम समय एवं विषम स्थान पर लाउडस्पीकर के अविवेकपूर्ण तथा ऊंचे स्वरों पर अव्यवहारिक प्रयोग जिसमें प्रशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो एवं सामान्यतः जन सामान्य एवं विशेषत रोगियों एवं विद्यार्थी समुदाय की बेचैनी का कारण हो जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में एवं समस्त तथ्यों पर विचार उपरांत जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा ने छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रात्रि 10 से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का चलाया जाना अथवा लगाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10 तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाये जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले माईक (हाॅर्न माइक) का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों पर और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माईक समूह में नहीं लगाये जायेंगे। इन्हें भी प्रतिबंधित किया जाता है। चुनावी सभा में चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुमति सम्पूर्ण बालोद जिला क्षेत्र हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुभाग क्षेत्र हेतु अनुविभागीय
दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील यथा-दल्ली राजहरा तथा पुलिस चैकी क्षेत्र में संबंधित थाना, चौकी प्रभारी की अनुमति लेकर सामान्यतः किया जा सकता है किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह आदेश आज से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक सम्पूर्ण बालोद राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।

जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई

विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आज 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वाॅल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

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