बालोद। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी आनंद राम पिस्दा निवासी ग्राम ढोर्रीठेमा, थाना- डौण्डी, जिला बालोद (छ.ग.) को संरक्षण अधिनियम की धारा 8 (2 बार) के आरोप में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- आरोपी आनंद राम पिस्दा प्राथमिक शाला उरझे, संकुल-मर्रीटोला, जिला-बालोद (छ.ग.) में प्रधानपाठक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 24 मार्च 2020 में कोरोना काल होने के कारण स्कूल में पढ़ाई बंद थी। उस दौरान मार्च से मोहल्ला क्लास गाम उरझे में चल रहा था। पीड़िता-ए की नानी द्वारा दिनांक 16.09.2020 को 15:30 बजे थाना डौण्डी आकर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया कि दिनांक 14.09.2020 को दोपहर करीब 3:00 बजे गांव की चंद्रिका सलाम उसके घर आई और उसे बतायी कि आरोपी आनंदराम पिस्दा पीड़िता को बाबूलाल के घर के परछी में पढा रहा था। तब अभियुक्त ने पीड़िता के कपड़े को उतारकर बैड टच कर रहा था। पीड़िता और उनकी सहेली लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे स्कूल का हेडमास्टर अच्छा आदमी नहीं हैं, तो पीड़िता-ए की नानी ने पीड़िता और उसके सहेलियों से पूछी तो वे बताये कि पिद्दा गुरूजी उन लोग के नीचे कपड़े उतरवाकर गंदी हरकत करता है और गंदी-गंदी बातें करता है. बाद में पीड़िता-ए पीडिता-बी से और पूछने पर पता चला कि वह कई सालों से स्कूल में ऐसा करते आ रहा है, उसे चंद्रिका गवाह -सी के द्वारा बताने पर जिन-जिन बच्चियों के साथ ऐसा हरकत किया था, उनके माता-पिता सभी जहां आरोपी बच्चों को पढ़ा रहा था, बाबूलाल के परछी के पास गये, उन लोगों को देखकर आरोपी बोला कि मैं जानता हूँ, तुम लोग क्यों आये हो, मैं बच्चियों का कपड़ा खोलता हूँ, इसी संबंध में आये हो कहकर नीचे सिर करके चुपचाप बैठ गया। गांव के सभी पंच, सरपंच, ग्रामीणों को सूचना दिया गया। पश्चात् निरीक्षक पद्मा जगत के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्रमांक 135 / 2020 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक अनिल कुमार ठाकुर द्वारा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 23.09.2020 को प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
मोहल्ला क्लास में बच्चों के साथ छेड़खानी करने वाले प्रधानपाठक को मिला कारावास
