November 22, 2024

स्कूली बसों का आकस्मिक निरीक्षण कर यातायात विभाग ने बताया नियम कानून

स्कूल बस चालकों को निर्धारित गति से वाहन चलाने एवं यातायात संकेतों का कड़ाई से पालन करने दिया गया सख्त निर्देश

आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने किया गया अपील

बालोद। पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीष राठौर एवं उप पुलिस अधीक्षक राजेश बांगडे के मार्गदर्षन एवं यातायात प्रभारी दिलेष्वर चंद्रवंषी के नेतृत्व में जिले में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देष्य से अत्यधिक दुर्घटनाजन्य क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में बालोदगहन, मरकाटोला के पास यातायात पुलिस बालोद द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाकर सीट बेल्ट लगाने एवं हेलमेट लगाने की समझाईश दिया गया।

चालानी कार्यवाही के दौरान स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले बसों को भी आकस्मिक निरीक्षण कर हिदायत दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल बसों के लिए जारी गाइडलाइन का अक्षरषः पालन करे साथ ही सभी स्कूल बस चालकों को निर्धारित गति से वाहन चलाने यातायात नियमों एवं संकेतो का सख्ती से पालन करने हेतु सख्त दिषा-निर्देष दिया गया।

वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने एवं वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट पहनने की समझाईष के साथ-साथ यातायात नियमों उल्लंघन करने वाले चालकों पर चालानी कार्यवाही भी किया गया है। चालानी कार्यवाही के दौरान तेज गति से वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाने, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर चलाने, नम्बर प्लेट का स्पष्ट न लिखा होना, एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेश नहीं करने, वाहन चलाते हुए मोबाईल से बात करना एवं मोटरयान अधिनियम् के विभिन्न धाराओं के उल्लघंन करने वाले चालको के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही की गई है।

  1. मौके पर वाहन के कागजात पेश नहीं करना – 09 प्रकरण समन शुल्क 2700/-
  2. बिना सील्ट बेल्ट वाहन चलाना – 17 प्रकरण समन शुल्क 8500/-
  3. नंबर प्लेट का स्पष्ट व नियामानुसार न होना – 02 प्रकरण समन शुल्क 600/-
  4. बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाना – 01 प्रकरण समन शुल्क 800/-

कुल प्रकरण 29 में समन शुल्क 12,600 रूपये वसूले गए।

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