कमीशन एजेंट 20 क्विंटल से ज्यादा नही रख सकेंगे प्याज का स्टॉक, बढ़ते दाम को रोकने जिले में बनी ये योजना, शिकायत पर होगी कार्रवाई, देखिये कितने फायदे तक ही बेच सकेंगे प्याज
बालोद। बाजार में बढ़ते प्याज के दाम को लेकर जिला प्रशासन ने संबंधित व्यापारियों की बैठक लेकर उन्हें चेताया है कि किसी भी तरह से मनमानी ना की जाए। रेट नियंत्रण को लेकर स्टाक सीमा भी तय कर दी गई है। अगर कहीं ज्यादा रेट पर प्याज बेचने की शिकायत आती है तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर कलेक्टर ए.के.बाजपेयी ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले में प्याज के बाजार भाव के निगरानी के संबंध में प्याज विक्रेताओं की बैठक ली। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्याज को आवश्यक वस्तु घोषित किए जाने के उपरांत स्टॉक लिमिट व्यापारी वर्ग के लिए 250 कि्ंवटल एवं कमीशन अभिकर्ता के लिए 20 क्विंटल की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है एवं मूल्य प्रदर्शन करने को कहा गया है। बैठक में प्याज विक्रेताओं द्वारा जिले में प्याज के क्रय मूल्य में तीन प्रतिशत मुनाफा जोड़कर विक्रय करने हेतु सहमति दिए है। ताकि प्याज का मूल्य स्थिर एवं सामान्य बना रहे। जिले में कोई भी व्यापारी के द्वारा प्याज के स्कंध का जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी करते पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य अधिकारी एच.एल.बंजारे सहित जिले के प्याज व्यापारी उपस्थित थे।