बालोद/ रायपुर। सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इसमें रायपुर व दुर्ग को छोड़कर बाकी जिलों के कलेक्टर व एसपी को कहा गया है कि वहां कोरोना के हालातों पर मंथन करके किसमें क्या छूट दे सकते हैं, किसमें किस तरह की सख्ती बरकरार रख सकते हैं इस पर निर्णय लेते हुए स्थानीय स्तर पर गाइडलाइन जारी किया जाए। इससे स्पष्ट हो गया है कि 15 मई तक सभी जिलों में लॉकडाउन बढ़ेगा। बालोद में भी 15 मई तक इसे लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बालोद जिले में इस बार काफी कुछ छूट की उम्मीद नजर आ रही है। कुछ दुकानें खुलेंगे तो लेकिन एक निर्धारित समय तक खोलने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। जैसे पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान होता आया था। किसमें किस तरह की छूट दिए जा सकते हैं तो क्या-क्या पाबंदी यथावत रहेगी इस को लेकर अंतिम निर्णय बाकी है। संभवत देर शाम रात तक बालोद जिले में लॉकडाउन को लेकर स्थानीय गाइड लाइन जारी हो जाएगी।
बालोद जिले में शादियों पर प्रतिबंध की तैयारी
तो वहीं लॉकडाउन को लेकर जारी होने वाले स्थानीय गाइडलाइंस में बालोद जिला प्रशासन द्वारा शादियों पर प्रतिबंध की पूरी तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही इस बीच शादी को लेकर कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जो अनुमति जारी हो चुकी है वे आयोजन कर सकेंगे। लेकिन नई अनुमति नहीं देंगे। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पिछले दिनों जहां भी कोरोना के केस मिले वहां पर संक्रमण बढ़ने का प्रमुख कारण शादियां थी। बड़भूम पंचायत सहित ऐसे कई पंचायत में शादियों के कारण ही हालात बिगड़े। इसलिए इस बार जिला प्रशासन शादियों पर सख्त रवैया अपनाने जा रही है। विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही जारी होगी।
प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार जिलों में लगाए गए लॉकडाउन को 15 मई तक आगे बढ़ाने जा रही है. इस संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कारोबार संचालित करने के लिए शाम 5 बजे तक की छूट दी गई है. इसके बाद केवल पेट्रोल पंप और दवा दुकानों के संचालक की छूट रहेगी
रायपुर और दुर्ग जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों के लिए ये छूट–
- कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही
- किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
- शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
- बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए
- डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
- इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें
- एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी
- पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के
- गैस एजेंसियां
- पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें
- आटा चक्की
- रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)
- अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है.
- फल और सब्जी फेरी वालों को
- पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा साइट पर काम करने वालों को
बता दें कि इन कारोबार को संचालित करने के लिए शाम 5.00 बजे तक की अनुमति दी जाएगी. शाम 5 बजे के बाद केवल पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों खोलने की इजाजत होगी. इसके अलावा माल गोदामों को लोडिंग / अनलोडिंग के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच का समय दिया गया है. इसके अलावा रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा. केवल अस्पताल, नैदानिक प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएगी.
रायपुर और दुर्ग जिले को मिली अतिरिक्त छूट –
- स्टेशनरी की दुकानें
- वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें,
- होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी,
- निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियाँ
- पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयाँ
- कपड़े धोने की सेवाएं