November 21, 2024

दोस्ती में दरार : मना करने के बाद भी बहन से बात करता था दोस्त, शराब पिलाया, सिर को ईट से कुचल की थी हत्या, आरोपी को मिला आजीवन कारावास

बालोद। एस.एल. नवरत्न, प्रधान सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा खोरबाहरा राणा आ. मानसिंह राणा, उम्र 22 वर्ष, निवासी रेंगाडबरी, थाना-मंगचुवा, जिला-बालोद (छ.ग.) भा.दं.सं. की धारा 302 कि आरोप में आजीवन कारावास व 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 08/09/2021 की सुबह ग्राम रेंगाडबरी का सरपंच इन्द्रपाल तुमरेकी द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि ग्राम रेंगाडबरी में पूर्व माध्यमिक शाला के बाहर चिलमगोटा जाने वाले मोड़ के पास स्थित संजू ऑटो सेंटर के सामने युवक दुर्देशी राम साहू का शव पड़ा है। सूचना पर ग्राम रेंगाडबरी जाकर सूचनाकर्ता इन्द्रपाल तुमरेकी के रिपोर्ट के आधार पर देहाती मर्ग इंटीमेशन लिया गया। चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृतक दुर्देशी साहू के शार्ट पी.एम. रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति होमीसाईडल लेख किये जाने पर थाना मंगचुवा में अपराध क्रमांक 47/2021 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोपी खोरबाहरा राणा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर यह पाया गया कि आरोपी खोरबाहरा राणा द्वारा घटना दिनांक 07-09-2021 की रात्रि करीब 08:00 बजे से दिनांक 08-09-2021 की सुबह 06:00 बजे के मध्य मृतक दुर्देशी साहू को ईंट से उसके माथे पर प्राणघातक वार कर हत्या कर दिया। आरोपी का कहना था कि उसका दोस्त दुर्देशी, उसकी बहन से बात करता था। जो उसे पसंद नहीं था। इसके लिए वह उसे कई बार मना कर चुका था। फिर भी बात करने से वह नाराज था और जिसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी। पूछताछ और शेष आवश्यक विवेचना पश्चात् उपनिरीक्षक दिलीप नारायण द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से मामला दिनांक 16-12-2021 को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

आरोपी और मृतक के बीच थी गहरी दोस्ती, बहन के बातचीत से पैदा हो गई दरार

ग्रामीणों के मुताबिक जिसने हत्या की थी और जिसकी हत्या हुई थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों घटना की रात में हाईस्कूल के पीछे शराब पीने गए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। फिर आरोपी खोरबाहरा राम ने दुर्देशी राम की ईंट से सिर कुचल कर हत्या कर दी थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त, उसकी बहन से बातचीत करता था, जो उसे पसंद नहीं था। उसे बार-बार मना करता था लेकिन वह नहीं मानता था इसलिए उसने हत्या की। यानी कह सकते हैं की बहन से बातचीत के कारण दोनों की दोस्ती में दरार पैदा हो गई और मामला हत्या तक पहुंच गया।

इस तरह हुई थी घटना

पुलिस के अनुसार रेंगाडबरी निवासी आरोपी खोरबहरा (21) एवं दुर्देशी साहू दोस्त थे। 7 सितंबर 2021 को दोनों मोटरसाइकिल में लोहारा जनपद कार्यालय गए थे। जनपद कार्यालय से निकल कर दोनों ने शराब भट्टी जाकर शराब ली और मंडी के पास में पी। वहां से रात लगभग 8 बजे निकले। रेंगाडबरी पहुंच कर हाईस्कूल के पास पान ठेले के पास सिगरेट पीने के लिए रुके। इस दौरान दुर्देशी राम आरोपी का मोबाइल लेकर उसकी बहन को मैसेज कर रहा था। रात्रि 11 बजे आरोपी इससे नाराज होकर गुस्से में रोड किनारे पड़ी ईंट से उसके सिर पर मार दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी ने थाने में आत्म समर्पण भी किया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर जेल भेजा था।

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