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चाकलेट देने के बहाने अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने पर बीस वर्ष का कारावास

बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी लोमेश कौशिक , उम्र 18 वर्ष, निवासी-माहुद बी, थाना-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार- दिनांक 29-03-2022 को प्रार्थिया / पीड़िता की माता थाना गुण्डरदेही में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 27-03-2022 की रात 8:00 बजे जब वह रोजी मजदूरी करके आने के बाद खाना बनाकर बच्चों को खाना खिलाने बैठी थी तब पीड़िता का चेहरा रोने जैसा दिख रहा था और खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, बोलने पर वह पीड़िता से पूछी तो उसने रोते हुए बतायी कि उसकी नाबालिग पुत्री/पीडिता उम्र 6 वर्ष को आरोपी लोमेश कौशिक दिनांक 26-03-2022 व 27-03-2022 के दोपहर 03:00 बजे पीड़िता को चाकलेट दूंगा कहकर अपने घर के अंदर कमरे में ले जाकर दो दिनों तक जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है और घर में अपने माता-पिता को नहीं बताना, नहीं तो चाकलेट नहीं दूंगा बोला। प्रार्थिया / पीड़िता की माता के उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना-गुण्डरदेही में अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 20-04-2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक भानुप्रताप साव , निरीक्षक प‌द्मा जगत के द्वारा किया गया न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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