बालोद/गुरूर। गुरुर ब्लॉक के ग्राम दर्रा में हुए एक हत्या के मामले में बालोद के कोर्ट में जज ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पति द्वारा अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या की गई थी। फिर साक्ष्य छुपाने के लिए उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया था और बाकायदा खुद ही लाश के बगल में सो गया था ताकि सुबह जब वह सो कर उठने का नाटक करें और घर वालों को पता चले तो लगे कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन मायके पक्ष के संदेह के साथ पुलिस जांच की मांग के बाद परत खुलती गई और मामला हत्या का निकला। किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी गिरवर मरकाम उम्र 27 वर्ष, निवासी-नया पारा दर्रा, थाना-गुरूर, जिला बालोद (छ.ग.) को भा.द.वि. की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड तथा भा.द.वि. की धारा 201 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर क्रमशः 01 वर्ष व 06 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी चित्रांगद देशमुख, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 06/11/2021 को प्रार्थी गिरवर मरकाम थाना गुरूर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पत्नी मोनिका मरकाम उम्र 22 वर्ष दिनांक 02-03.11.2021 के दरम्यानी रात्रि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, कि रिपोर्ट पर गुरूर द्वारा मर्ग क्रमांक 133/2021 धारा 174 जा. फौ. कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। तहसीलदार के द्वारा मृतिका का मर्ग पंचनामा तैयार किया गया हैं तथा मर्ग जांच स.उ.नि. लोकेश्वर गंजीर द्वारा मर्ग जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के पिता महंगू तारम, मां-रूखमणी तारम, बहन-पद्मा तारम एवं कुमारी नेमिन का कथन लिया गया है, जिन्होने अपने कथन पर मृतिका के पति गिरवर मरकाम पर हत्या करने का संदेह जाहिर किया। डॉ० करूण बाम्बेश्वर द्वारा मृतिका के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घोट कर मार डालना लेखबद्ध करने पर अपराध सदर धारा 450, 302 भा.दं.संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतिका के पति गिरवर मरकाम को हिकमातमीली से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर गिरवर का मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने मेमोरेण्डम कथन में बताया कि दिनांक 02.11.2021 के रात शराब के नशे में अपनी पत्नी मोनिका के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने पर मोनिका द्वारा मुंह से बदबू आ रही है, कहकर संबंध बनाने से इंकार करती रही, उसके बाद भी वह जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे उसकी पत्नी नाराज हो रही थी तो वह उसे भाग जा साले कहकर दो-तीन थप्पड़ मारा, जिससे उसकी पत्नी रोने लगी तो वह मत रो कहकर चुप कराने का प्रयास किया फिर भी वह सिसक सिसक कर रो रही थी, उसी समय उसके मुंह और नाक को दोनों हाथ के हथेली में दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर डर के मारे पास में रखे सफेद रंग के गमछा को कमरे के छज्जा के नीचे लगे हुक में बांधकर व दूसरे छोर को अपनी पत्नी के गले में बांधकर लटका दिया और वहीं पर कंबल ओढ़कर नीचे में सो गया बताया। आरोपी गिरवर मरकाम द्वारा अपनी पत्नी का मुंह दबाकर हत्या करना कबूल करने एवं साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से फांसी पर लटकाना बताने से प्रकरण में धारा 201 भा.दं.सं. जोड़ी गई। आरोपी द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी गिरवर मरकाम को दिनांक 10.11.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना, मेमोरेण्डम कथन, गवाहों के कथन तथा उपलब्ध साक्ष्य से आरोपी के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से धारा 302, 201 भा.दं.वि. के तहत् निरीक्षक-दिलेश्वर चंद्रवंशी द्वारा थाना गुरूर में अपराध क्रमांक 403/2021 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात् निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से मामला दिनांक 18.02. 2022 का माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपार्पित किया गया। जहां विचारण के दौरान आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।