A DIGITAL MEDIA

बालोद जिले (छत्तीसगढ़) का विश्वसनीय डिजिटल मीडिया 9755235270/7440235155

Advertisement

नाबालिग के साथ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने पर आरोपी को मिला 20 वर्ष का कारावास

बालोद । किरण कुमार जांगडे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के द्वारा आरोपी राजेश चव्हाण आ. दिनेश चव्हान उम्र विशेष निवासी-मोचीपुरा, आकोट फेल, नायगांव, शिवाजी पार्क थाना-अकोला, महाराष्ट्र हाल मुकाम गर्रमगुडा, थाना मीरपेट, जिला-रंगारेड्डी (तेलंगाना) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, मा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 01-07-2021 को प्रार्थिया / पीड़िता के पिता थाना सुरेगांव में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिग पुत्री/ पुत्री/पीडिता दिनांक 29-06-2021 को लगभग 1.00 बजे अपनी मां को स्कूल जा रही हूँ कहकर घर से निकली थी जो शाम 4 बजे तक घर नहीं आयी है, जिसका आसपास व रिश्तेदारों में पता किया तब उसकी सहेली बस में बैठकर जाते हुए देखना बतायी है। कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री/पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थी / पीड़िता के पिता के उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना-सुरेगांव में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक-32/2021 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग पीड़िता को दिनांक 21-07-2021 को ग्राम गर्रमगुड़ा, थाना-मीरपेट, जिला रंगारेड्डी (तेलंगाना) में आरोपी राजेश चव्हाण के कब्जे से बरामद किया जाकर थाना लाया गया। अपहृत पीड़िता का कथन महिला अधिकारी द्वारा लेने पर बतायी कि राजेश चव्हाण पीड़िता के गांव में रहकर काम करता था। एक दिन बस स्टैण्ड घीना के पास पीड़िता के स्कूल आते जाते मिलता था। माह अगस्त 2019 में पीड़िता को प्रपोज किया कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माह सितम्बर 2019 में राजेश चव्हाण शादी का प्रलोभन देकर पहली बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद राजेश चव्हाण मोबाईल नंबर देकर महाराष्ट्र वापस चला गया, जिससे दोनों में बातचीत होती थी। राजेश चव्हाण पीड़िता से बोलता था कि मेरे माता-पिता नहीं हैं, मैं तुमसे शादी करके पत्नी बनाकर अपने साथ रखूंगा, तुम मेरे पास महाराष्ट्र आ जाओ। हम दोनों यहां से दूर हैदराबाद चले जायेंगे। तब पीड़िता राजेश चव्हाण को बतायी थी कि वह अभी नाबालिग है, अभी शादी नहीं कर सकती। दिनांक 28-06-2021 को पीड़िता को फोन करके दुर्ग मिलने के लिये बुलाने पर पीडिता दिनांक 29-06-2021 के दोपहर 01:00 बजे लगभग जब घर पर कोई नहीं थे, तब घर में बिना किसी को बताये घीना बस स्टैण्ड से दूर्ग गई जहां पर राजेश चव्हाण मिला। राजेश बस में बैठाकर हैदाराबाद ले गया। जहां पर किराये के मकान में रहकर रोजश चव्हाण मिस्त्री का काम करता था। राजेश चव्हाण माह सितम्बर 2019 से 21-07-2021 तक शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़िता को अपने साथ रखकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना कारित किया जाना पाये जाने पर थाना अर्जुन्दा के द्वारा आरोपी के विरुद्ध 363, 366, 376(2) (ढ), 376 (3) भारतीय दण्ड संहिता एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 (ठ)/6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 23-08-2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना. उ.नि. यामन कुमार देवांगन निरी. प‌द्मा जगत के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

You cannot copy content of this page