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ध्यान दें -चिटफंड कंपनी से धन वापसी के लिए आवेदन 6 अगस्त तक, अंतिम 2 दिन शेष

बालोद -शासन द्वारा चिटफंड कंपनियों में जमा पैसों की वापसी के लिए निवेशकों से आवेदन करवाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके तहत अंतिम 6 अगस्त तारीख तय की गई है। पहले से ही इस संबंध में प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपका पैसा किसी चिटफंड कंपनी में जमा है तो उसकी वापसी के लिए विधिवत आवेदन करें। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी थाना व चौकी के माध्यम से लोगों के बीच निवेशकों से आवेदन करवाने के लिए प्रचारित किया जा रहा है। इस संबंध में एसपी द्वारा भी सभी थाना प्रभारियों को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें उन्होंने लेख किया है कि अपर मुख्य सचिव,छग शासन, गृह एवं जेल विभाग की में अध्यक्षता में 2 जुलाई 2021 को चिटफण्ड कंपनियों के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण प्राप्त हुआ है, जिसमें निर्देशित किया गया है कि दिनांक 2. से 6 अगस्त 2021 के मध्य चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से निर्धारित प्रपत्र में धन वापसी संबंधी कार्य हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र लिया जायेगा, निवेशकों द्वारा जिला कलेक्टर को दिये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रपत्र की प्रति संलग्न कर सभी थाना चौकी को भेजा गया है, उक्त पत्र के संबंध में अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कर करने कहा गया है। प्रचार के संबंध में पालन प्रतिवेदन से एसपी कार्यालय को अवगत करना सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है।

क्या- क्या भरना है प्रोफार्मा में

निवेशकों द्वारा जिला कलेक्टर को दिये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रपत्र इस तरह भरना है.

  1. आवेदक का नाम पूरा पता / मोबाईल नंबर / ईमेल पता :
  2. वित्तीय संस्थान का नाम जिसमें रकम जमा किया गया।
  3. रकम जमा करने का दिनांक / स्थान
  4. एजेण्ट जिसके माध्यम से रकम जमा किया गया उसका नाम व पूरा पता/मोबाईल नंबर / ईमेल,पता
  5. दस्तावेज जो आवेदन के साथ जमा किया जा रहा है जैसे-बॉन्ड पेपर / जमा करने की रसीद / अन्य दस्तावेज की छायाप्रति)
  6. वित्तीय संस्थान एजेण्ड द्वारा किस स्कीम के तहत रकम जमा करवायी गई।
  7. वित्तीय संस्थान द्वारा कोई पॉम्पलेर/बुकलेट / अन्य दस्तावेज दिया गया हो तो उसकी छायाप्रति
  8. जमा की गई रकम की परिपक्वता (मैच्यूरिटी) दिनांक
  9. पीड़ित निवेशक द्वारा क्या अपेक्षा की जाती है इसका वर्णन लिखना है।

एजेंट व स्वयं की देनी है डिटेल
प्रोफार्मा के अंत में एजेन्ट का नाम , उसके पिता का नाम,निवास स्थान का पूरा पता,थाना,तहसील,जिला,मोबाईल नंबर देना होगा । साथ ही आवेदक / निवेशक के हस्ताक्षर के साथ नाम,पिता का नाम ,निवास स्थान का पूरा पता ,थाना,तहसील,जिला,मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा।

By dailybalodnewseditor

2007 से पत्रकारिता में कार्यरत,,,,,कुछ नया करने का जुनून, कॉपी पेस्ट से दूर,,,

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