नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर तीन-तीन वर्ष का कारावास
बालोद । किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी रवि कोरेटी आ० तिलक कोरेटी, उम्र 32 वर्ष, साकिन-भंवरमरा, थाना-मंगचुवा जिला-बालोद (छ०ग०) को भा.दं.सं. की धारा 354 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रू० अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-8 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये अर्थदण्ड व व्यतिक्रम होने पर 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से छन्नू लाल साहू विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के द्वारा किया गया ।जिसके अनुसार घटना की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- पीड़िता द्वारा दिनांक 12.04.2022 को दोपहर 01:00 बजे थाना मंगचुवा में उपस्थित होकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज करायी कि घटना दिनांक 11.04.2022 को रात्रि करीबन 9:30 बजे वह अपनी सहेली दीपिका, चेतना और दीक्षा के साथ उसके घर के सामने बैठी थी और उसके माता-पिता गांव में ही शादी में गये थे, तब उसी समय उसके घर के पास जहां वह अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी वहां पर रवि कोरेटी आया और बेईज्जत करने के नियत से उसे जमीन में गिरा कर उसके साथ छेड़खानी की। जब वह चिल्लाई तो रवि कोरेटी वहां से भाग गया। उसके माता-पिता शादी से रात्रि 11:00 बजे वापस घर आये तब पीड़िता घटना के बारे में अपने माता-पिता को बतायी थी। पीड़िता /प्रार्थिया की लिखित रिपोर्ट के आधार पर स.उ.नि. लता तिवारी द्वारा थाना मंगचुवा में अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्र० 15/2022 अंतर्गत संहिता की धारा 354 ipc & 7/8 Pocso Act के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग दिनांक 23.05.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक दिलीप नारायण के द्वारा किया गया।