एक गरीब मजदूर को मिला 3 साल बाद इंसाफ, कोर्ट ने किया दोषमुक्त
बालोद। पुलिस द्वारा पेश चालान के अनुसार, आरोपी खेमचंद पर आरोप था कि उसने प्रार्थी और उसके परिवार को मछली नही देने पर, उसके घर आपने साथियों के साथ जाकर गाली गलौच और मारपीट कर, हत्या का प्रयास किया और 50 हजार रु को लूट का भाग जाने पर धारा 323, 294, 506, 307 और … Continue reading एक गरीब मजदूर को मिला 3 साल बाद इंसाफ, कोर्ट ने किया दोषमुक्त
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