बालोद/ छत्तीसगढ़ – मनोज सिंह ठाकुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी टेकराम विश्वकर्मा आ. स्व. शिवकुमार विश्वकर्मा, उम्र 22 वर्ष, साकिन-पोपलाटोला, थाना-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ0ग0) को धारा 302 भा. द.स. के अपराध में आजीवन कारावास व 100/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भा.द.सं. के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास … Continue reading पिता द्वारा मोबाइल छीन लेने पर सनकी बेटे ने टंगिया से कर दी थी हत्या, बालोद के इस चर्चित मामले में बेटे को जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा पढ़िए मोबाइल के लत से लाचार बेटे की कहानी
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