गुरुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार हेतु तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुसार जिला न्यायाधीश बालोद डॉ. प्रज्ञा पचौरी ,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद के निर्देशानुसार ,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद सुमन सिंह एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद .कोनिका यादव के द्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय गुरुर में विधिक जागरूकता शिविर
आयोजित किया गया जिसमे लैंगिक उत्पीड़न, घरेलु हिंसा, सखी वन स्टॉप सेंटर, भरण पोषण अधिनियम की धारा125, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम2005, सूचना का अधिकार, गिरफ्तार के दौरान महिलाओं कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नालसा
टोल फ्री नंबर, निः शुल्क विधिक सहायता, साइबर सुरक्षा, एफआईआर धारा 12 , प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य विधिक से संबंधित जानकारी प्रदान किया गया। उक्त अवसर महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. रावटे,
सहायक प्राध्यापकगण, प्रशिक्षु डीएसपी दीपक भगत , प्रभारी प्राचार्य खेमलाल हिरवानी, समस्त कार्यालयीन कर्मचारी, पैरालीगल वालेंटियर कमलेश्वर साहू, भूपेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, गौकरण प्रसाद उपस्थित रहे।