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जिले में सभी प्रकार के वाहन शोरूम को मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को खोलने की अनुमति , देखिये आदेश में क्या-क्या हुआ बदलाव?

अनुमति प्राप्त खुलने वाली दुकानों में कोविड-19 के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराएॅ – कलेक्टर

बालोद, 19 मई 2021-
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जिले के सर्व एस.डी.एम., तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि संशोधित कंटेनमेंट जोन आदेश जारी किया गया है, जो कि 20 मई 2021 से लागू होगा। आदेश में उल्लेखित जिन दुकानों को भी खोला जा रहा है, वहाॅ सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, सेनेटाइजर एवं कोविड से संबंधित एसओपी का कड़ाई से पालन कराया जाए। संबंधित दुकानदार द्वारा अपने दुकान के सामने ग्राहकों से सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए निश्चित दूरी पर गोला बनाया जाए और लोग सुरक्षित दूरी के साथ सामग्री लें, इसका भी पालन कराया जाए। दुकानदार केवल उसी दिन अपना दुकान खोलेंगे जिस दिन के लिए उन्हें छूट प्रदान की गई है। कोई भी साप्ताहिक बाजार की अनुमति नहीं दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री महोबे द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किराना, अनाज दुकान, जनरल स्टोर, फैंसी स्टोर, ब्रेकरी शाॅप, स्टेशनरी शाॅप, डेली निड्स, इलेक्ट्रॅानिक एण्ड इलेक्ट्रीकल शाॅप, गिफ्ट शाॅप(काॅस्मेटिक एवं गिफ्ट आइटम) को शाम 05 बजे तक दुकान का संचालन करने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को सराफा, कपड़ा, रेडिमेड वस्त्र, टेलरिंग शाॅप, वेल्डिंग वक्र्स, बर्तन दुकान, फुटवियर शाॅप, मोबाईल शाॅप, फ्लावर शाॅप, हार्डवेयर दुकान (सीमेंट, छड़ आदि), प्लंबिंग एवं भवन निर्माण सामग्री संबंधी दुकानें, कारपेंटर शाॅप, पेंट शाॅप, घड़ी दुकान, मोची की दुकान, मोबाईल एसेसिरीज की दुकान, प्रतिष्ठान एवं संस्थाओं को शाम 05 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। प्रतिदिन शाम 05 बजे से प्रातः 06 बजे तक रात्रिकालीन लाॅकडाउन रहेगा, जिसके दौरान अनुमति प्राप्त गतिविधियाॅ जैसे होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर शाम 05 बजे तक खोले जाएंगे। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को शाम 05 बजे खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। वाहन मरम्मत/पंचर सुधार/ आटो पार्ट्स, लाॅन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की से संबंधित इकाइयों के संचालन हेतु शाम 05 बजे तक अनुमति रहेगी। ई-काॅमर्स एप्लीकेशन के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी शाम 05 बजे तक ही की जा सकेगी। पैट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 09 बजे से शाम 05 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी।

जिले में सभी प्रकार के वाहन शोरूम को मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को खोलने की अनुमति
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने 18 मई 2021 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर जिला बालोद स्थित सभी प्रकार के वाहन शोरूम को सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपायों पर अमल करने की शर्त पर ही प्रति सप्ताह मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को खोलने की अनुमति दी है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के सुरक्षा उपायों की अवहेलना करते पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना एवं सील बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 20 मई 2021 प्रातः 06 बजे से प्रभावशील होगा।

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