बालोद। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब प्रशासन ने नया आदेश जारी कर दिया है। पिछले दिनों जहां सिर्फ नगरीय निकाय में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी तो वहीं अब इस आदेश में संशोधन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी उक्त आदेश को लागू करवा दिया गया है। इतना ही नहीं साप्ताहिक बाजारों पर भी जिले भर में आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखें और क्या कुछ इस नए आदेश में।